अब अवैध संबंध के लिए लोगों को मिलेगा लाइसेंस … डीसीडब्लयू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा- एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से देश में महिलाओं की पीड़ा और बढ़ने वाली है…

new delhi  सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध संबंध के लिए लोगों को अब लाइसेंस मिलेगा. एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए फैसले पर कुछ विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए इसे ‘महिला-विरोधी’ बताया और चेतावनी दी कि यह अवैध संबंधों के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एडल्ट्री के प्रावधान से संबद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि…

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