ठग भगोड़ा बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की दोनों याचिका उच्च न्यायालय से खारिज

ठगी व बेईमानी से इकट्ठा किये गए पेसो से सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील लाया था ठग बिल्डर , जो कि काम नही आये। ठग बिल्डर ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि उसके विरुद्ध FIR झूठी गलत है उसे शून्य किया जाए व पुलिस को उसे गिरफ्तार करने से रोक जाए, तखतपुर थाना अपराधक्रमांक 234/15 झूठी व गलत है, लेकिन विद्वान न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने साशन का पक्ष सुनने के बाद ठग बिल्डर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया । ठग बिल्डर हरदीपसिंह खनूजा ने दूसरी याचीका तत्कालीन SP आरिफ शेख के खिलाप लगाई थी कि SP को उसे भगोड़ा व 10,0000 का इनाम घोषित करने का कोई अधिकार नही है , इस याचिका को भी विद्वान। न्यायाधीश ने सुनने के बाद खारिज कर दिया । ज्ञातव्य हो कि भगोड़ा ठग बिल्डर पिछले 20 माह से फरार चल रहा है ,लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है , ठग बिल्डर की ओर से सभी कानूनी दावपेंच अब समाप्त हो गए है अब उसका उसी जेल में जाना तय माना जा रहा है , जंहा कभी मुख्य अतिथि बन कर केदियों को व जेलर को प्रभावित कारता था। अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी ठग बिल्डर को भगोड़ा मान लिया है ।

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