new delhi सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध संबंध के लिए लोगों को अब लाइसेंस मिलेगा. एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए फैसले पर कुछ विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए इसे ‘महिला-विरोधी’ बताया और चेतावनी दी कि यह अवैध संबंधों के लिए लोगों को लाइसेंस प्रदान करेगा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एडल्ट्री के प्रावधान से संबद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि…
Related posts
-
कोरोना का नया रूप बेहद खतरनाक, 70 फीसदी बढ़ी वायरस की ताकत । अलर्ट पर भारत सरकार
दुनिया कोरोना वैक्सीन की राह देख रही है। इसी बीच महामारी से जुड़ी एक नई मुसीबत... -
पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न के खिलाफ एनयूजे का प्रधानमंत्री कार्यालय तक विरोध मार्च
पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसिल, मीडिया कमीशन के गठन की मांग नेशनल जर्नलिस्ट्स रजिस्टर बनाने की... -
लॉकडाउन-2 पर नई गाइडलाइन जारी, 3 मई तक देश बंद, सिर्फ इन्हें मिली है छूट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक...