● तीन खास बातें :
◆ राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा
◆ ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी को झटका
◆ सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने ऐसा कुछ नहीं कहा
नई दिल्ली । मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राफेल पर दस्तावेजी सबूत को लेकर पिछले दिनों आए फैसले के बाद चौकीदार चोर है वाले बयान पर नोटिस जारी किया. याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि हमने फ़ैसले में ऐसा कोई कमेंट ( राहुल गांधी के बयान जैसा) नहीं दिया है। हमारा फैसला सिर्फ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दस्तावेजों की स्वीकार्यता के क़ानूनी पहलू तक सीमित था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी लेखी की याचिका स्वीकार कर ली थी। याचिका में राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। 10 अप्रैल को राफेल डील मामले से जुड़े लीक दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में राफेल डील के दस्तावेज लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की किसी भी दलील को मानने से इनकार कर दिया था।
आपको बता दें कि राफेल डील की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। तब दक्षिण भारत के एक बड़े अंग्रेजी दैनिक ने रक्षा मंत्रालयल की नोटिंग छाप दी थी। जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था। तब सरकार ने इस संबंध में कहा था कि ये ऑफिसियल सेक्रेट्स एक्ट का मामला है और चुराए गए दस्तावेजों को सबूतों के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की यह बात नहीं मानी।