मतदान के दौरान खराबी आने पर आधे घंटे के भीतर बदले जाएंगे ईवीएम : सुब्रत साहू

रायपुर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी आने पर आधे घंटे में नई मशीन उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए रिजर्व ईवीएम मशीनों के समुचित उपयोग के लिए अधिकारियों को तैयारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सुगम तरीके से कर सके, इसके लिए निर्वाचन अमले को हर स्तर पर बेहतरीन प्रबंधन करना होगा।

सुब्रत साहू लोकसभा निर्वाचन-2019 की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वितीय समूह के दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है। इसमें हमारी जिम्मेदारी सबसे अधिक है। हमें लोगों के उत्साह और विश्वास के अनुकूल काम करना है।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समीर विश्नोई, डॉ. के.आर.आर. सिंह तथा पद्मिनी भोई साहू सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर तथा विषय विशेषज्ञों ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक रिटर्रिंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण के साथ व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की। मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के अंतिम दिवस तक नाम जोड़े जा सकेंगे पर इसके लिए मतदाता का आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों से आग्रह किया गया कि ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा दिया जाए और आम लोगों को भी जागरूक किया जाए। मैदानी अधिकारियों को ऑनलाइन व्यवस्था में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान भी किया गया। मतदाता की सहूलियत के लिए वोटर हेल्पलाइन Voter helpline मोबाइल एप्लीकेशन या www.nvsp.in पर जाकर आवेदन करें।

अधिकारियों को बताया गया कि अभ्यर्थी के साथ ही कोई भी आम नागरिक मतदाता सूची की प्रति निर्धारित शुल्क देकर ले सकता है, पर मतदाता द्वारा दी गई उसकी व्यक्तिगत जानकारी सूचना का अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अधिकारियों को निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया, नामांकन की संवीक्षा, अभ्यर्थियों की योग्यता और अयोग्यता की बारिकियों की जानकारी दी गई।

इस दौरान इलेट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपैट) का संचालन कर प्रशिक्षणार्थियों ने देखा।

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