नई दिल्ली-देश में आमचुनाव से पहले मोदी सरकार करीब 65,000 पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने के लिए पेट्रोल पंप की डीलरशिप (Petrol Pump Dealership) देने जा रही है. हालांकि इस समय जारी सूचना में चुनाव होने वाले राज्यों का बाहर रखा गया है.
24 दिसंबर तक किया जा सकता है आवेदन
इन 5 राज्यों में चुनाव पूरे होते ही पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने की सूचना जारी कर दी जाएगी. चुनाव वाले राज्यों में करीब 10 हजार पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोले जाने हैं. इन 5 राज्यों के अलावा देश में करीब 55 हजार पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने की सूचना जारी कर दी गई है. इसके अलावा सरकार ने इस बार पेट्रोल पंप (Petrol Pump) की पेट्रोल पंप डीलरशिप (Petrol Pump Dealership) लेने के नियम भी आसान कर दिए हैं. आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने 55,649 नए पेट्रोल पंप आवंटित करने के लिए निविदा जारी कर दी है. इन पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के लिए 24 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है.
जानें जरूरी नियम
1. आप की जमीन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर है, तो आपको पेट्रोल पम्प (Petrol Pump) के लिए 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप या नगरीय क्षेत्र या शहर में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना चाहते हैं. तो आपके पास कम से कम 800 वर्ग मीटर की जगह होना जरूरी है.
2.अगर आप पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना चाहते है तो आपको 15 लाख से लेकर 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसमे से 5% कंपनी द्वारा वापस मिल जाएगा.
3. जिस जमीन के ऊपर आप पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना चाहते हैं. उसके कागज पूरे होने चाहिए और उसके साथ ही आप की जमीन का टाइटल और उसका एड्रेस भी लिखा होना चाहिए.
4.जिस जमीन पर आप पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना चाहते हैं. वह जमीन यदि कृषि भूमि है तो आपको उसको गैर कृषि भूमि करवाना होगा.
5.यदि जमीन आपकी खुद की नहीं है. तो आप को जमीन के मालिक से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और आप की जमीन में पानी और बिजली का कनेक्शन होना चाहिए.
6.यदि आपने जमीन Lease पर ली है. तो आपके पास Lease एग्रीमेंट का होना जरूरी है. और यदि आप ने जमीन को खरीदा है. तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड का होना बहुत जरूरी है.