नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी (आप) के 13 नेताओं को ज़मानत दे दी. ये सभी राज्य के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आराेपित थे.
खबरों के मुताबिक अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि वे लोग सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अदालत सात दिसंबर को इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगी. अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की यह घटना इसी साल 19 फरवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर हुई थी. उस दिन केजरीवाल ने अंशु प्रकाश को राशन कार्ड व आवास से जुड़ी योजनाओं के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर बैठक के लिए बुलाया था. इसी दौरान आप के कुछ नेताओं ने उनके साथ हाथापाई की थी.
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसी आधार पर इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 1300 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था. इसमें आप नेताओं पर जिन धाराओं में आरोप लगाए गए हैं उनके तहत दोषियों को सात साल तक की सजा का प्रावधान है. पुलिस ने सभी 13 आरोपितों पर सरकारी कर्मचारी का शोषण करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उधर, आप नेताओं ने इन आरोपों का खंडन किया है.