नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की अपील की गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है क्योंकि याचिका अपरिपक्व है। फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड ने भी प्रमाणित नहीं किया है।
न्यायालय ने कहा कि अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होती है जैसा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने दावा किया है तो भी यह उचित होगा कि वह निर्वाचन आयोग के पास जाए।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अत: हम इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हैं।