सुप्रीम कोर्ट ने 2010 मे ही निर्धारित कर दिया है की 50 % की अधिकतम सीमा तक ही चुनावो मे सीटे आरक्षित की जा सकती है।
यचिककर्ता जितेन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर कृष्ण मुर्ति विरुध यूनियन औफ़ इंडिया मे दिये गए निर्णय लेकर रिट याचिका अधिवक्ता अली असगर माध्यम से प्रस्तूत की है।
आज न्यायमुर्ति पी सैम कोशि की एकल खंडपीठ मे सुनवाई हुई । याचिकर्ता द्वारा वर्तमान मे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत मे 50 प्रतिशत की सीमा के परे सीटे आरक्षित किये जाने को विधि विरुध बताते हुए याचिका प्रस्तूत की है, वा पंचायती राज मे 50 % आरक्षण लागू करने का आग्रह किया है। खंडपीठ ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह मे जवाब प्रस्तूत करने हेतु निर्देशित किया है।