High Court : रायपुर आरटीओ के रवैए पर हाईकोर्ट कीसख्त टिप्पणी, लगाई फटकार, जानें बड़ी बातें

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने फर्जी शिकायत कर झूठा मामला दर्ज कराने के मामले में आरटीओ रायपुर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि पूरे स्टाफ को बदल देना चाहिए। अगली सुनवाई 4 जनवरी को निर्धारित की गई है।
सडक परिवहन अधिकारी कार्यालय रायपुर में गड़बड़ी और परमिट को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही है। इसका विरोध करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ आरटीओ कर्मियों ने थाने में झूठा मामला भी दर्ज करा दिया था। इसे लेकर एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान उपस्थित आरटीओ रायपुर कीर्तिमान सिंह ठाकुर को एकलपीठ ने एक कर्मचारी के सालों से एक ही जगह पर टिके होने को लेकर फटकार लगाई। जस्टिस व्यास ने पूरे स्टाफ को बदलने की जरूरत बताते हुए इसके निर्देश भी दिए। इसी मामले में तलब किये गये खमतराई थाना प्रभारी के भी उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने थाना प्रभारी के आने पर दोपहर ढेढ़ बजे से लेकर शाम 4 बजकर 25 मिनट तक कोर्ट रूम में ही रहने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने रायपुर आरटीओ को आगामी सुनवाई के दिन चार जनवरी को एक लिखित शपथपत्र प्रस्तुत करने को भी कहा है। इसमें पूरे दफ्तर की व्यवस्था कैसे ठीक होगी और इसकी क्या योजना है, इसकी विस्तृत जानकारी देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।

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