मराठा आरक्षण मामले की याचिका खा​रिज

मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मंत्रिमंडल की सिफारिशों को मानते हुए मराठा आरक्षण मामले की याचिका को खा​रिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, मंत्रिमंडल की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अब इसे कानून बनाने की दिशा में आगे कार्रवाई चल रही है।

साथ अदालत ने याचिकाकर्ता को रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सिफारिशों पर शिकायत होने पर अदालत के समक्ष पेश होने की भी इजाजत दे दी है।

गौरतलब है साल 2014 और 2015 में तत्कालीन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण दिया था, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर अदालत में कई याचिकाएं डाली गई थीं।

बता दें नवंबर 2014 में एक अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने तत्कालीन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। कुछ याचिकाओं में सरकार के फैसले का विरोध किया गया था जबकि दो याचिकाओं में कोटा तत्काल लागू करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं में से एक विनोद पाटिल ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि वह याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेंगे।

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