रायपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन 28 मार्च से

4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन फार्म ;5 अप्रैल को संवीक्षा;नाम वापसी 8 अप्रैल तक

● सामान्य प्रत्याशी के लिए अमानत राशि रुपए 25 हजार

● अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए साढ़े 12 हजार रुपए

रायपुर । रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 28 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के सिंगल विंडों में जमानत राशि रुपए 25000 का भुगतान कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को सक्षम प्राधिकारी व्दारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि रुपए 12,500 रुपए जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होगा। राशि नगद रुप में जमा करना होगा, चेक या अन्य किसी रुप में रशि स्वीकार नहीं होगी। नाम निर्देशन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रैल तक भरें जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेगें। मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 23 मई को होगी।

मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि हेतु सिंगल विंडो शुरु

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को नाम निर्देशन पत्र में फोटोयुक्त मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होता है । इस हेतु कलेक्टोरेट में सिंगल विडों शुरु कर दी गई है। इससे मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि ली जा सकती है। इस हेतु आवेदन पत्र में 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प लगाना होगा।

वाहन, रैली, सभा की अनुमति के लिए सिंगल विंडो

डॉ. बसवराजु ने बताया कि निवार्चन के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहनों तथा रैली, जुलूस, सभा, नुक्कड़, नाटक, सम्मेलन आदि की अनुमति के लिए कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 16 में सिंगल विंडों बनाया गया है। प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। सुविधा एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का एक घण्टें के भीतर मंजूरी की कार्यवाही की जाएगी।

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