राहुल गाँधी को राहत ; अभी सील नही होगा हेराल्ड हाउस

नई दिल्ली -हेराल्ड हाउस की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया है. इसका अर्थ यह है कि 22 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अब एलएनडीओ हेराल्ड हाउस को सील नहीं कर सकेगा.

इसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एलएनडीओ के अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वो सीलिंग की कार्रवाई अभी शुरू न करें.

की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में एसोसिएटड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) का बचाव करते हुए कहा कि हेराल्ड हाउस की लीज एलएनडीओ ने सिर्फ इसलिए रद्द कर दी कि वहां से न्यूज पेपर को प्रिंट नहीं किया जा रहा है. हम कोई टॉय शॉप नहीं चला रहे हैं, न्यूज पेपर अगर किसी और जगह से प्रिंट हो रहा है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है.

Related posts

Leave a Comment