जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र पर व्यवस्था के संबंध में दी जानकारी

बिलासपुर -आज मंथन सभाकक्ष में मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक ली गई । बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी पी. दयानंद, पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख और सामान्य प्रेक्षकगण मौजूद रहे । बैठक में सामान्य प्रेक्षकों को मतदान केन्द्रों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के संबंध में जानकारी दी गई।

मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर व्यवस्था के संबंध में आयोग से प्राप्त निर्देश

1) मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का बूथ प्रत्याशी द्वारा स्थापित नहीं किया जावेगा.

2) मतदान केंद्र के 200 मीटर के परिधि के बाहर अगर किसी प्रत्याशी द्वारा कोई बूथ की स्थापना किया जाता है तो इसके लिए नियमानुसार अनुमति नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत / जिला पंचायत/ जनपद पंचायत से लिया जावेगा तथा इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी देना होगा .

3) उपरोक्त अनुसार स्थापित किए गए बूथ में केवल 1 टेबल ,दो कुर्सी,एक बैनर (जिसमें केवल प्रत्याशी का नाम तथा चुनाव चिन्ह प्रदर्शित होगा) उपरोक्त अनुसार स्थापित किए गए किसी भी परिस्थिति में मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को रोका नहीं जाएगा तथा किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जावेगा.

4) मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन वायरलेस सेट इत्यादि का प्रयोग वर्जित होगा. (भारत निर्वाचन आयोग के अधीन युक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर)

5)मतदान दिवस में प्रत्याशी को केवल तीन वाहन की अनुमति होगी. संबंधित प्रत्याशी अनुविभागीय दंडाधिकारी से नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकते हैं. इन वाहनों में अगर किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में इस्तेमाल किया जाता है तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध लों.प्र.अधि. 1951 के तहत कार्यवाही की जावेगी.

6) उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधितों के ऊपर कार्यवाही की जावेगी.

7) 20 नवंबर 2018 को निर्वाचन हेतु मतदान दलों की रवानगी दिनांक 19 नवंबर 2018 को सुबह 7:00 बजे से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 25-कोटा,28-तखतपुर, 29-बिल्हा, 30-बिलासपुर, 31-बेलतरा, 32-मस्तूरी के लिए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोनी एवं विधानसभा क्षेत्र-24 मरवाही हेतु शासकीय गुरुकुल विद्यालय पेंड्रा रोड से होगी.

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