यचिककर्ता पुनेश्वर नाथ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को संविधान के विरुध होने को लेकर रिट याचिका अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से प्रस्तूत की है। आज मुख्य न्यायमुर्ति पी आर रामचंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति पी पी साहु की खण्डपीठ मे सुनवाई हुई । याचिकर्ता द्वारा वर्तमान मे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत मे 50 प्रतिशत की सीमा के परे सीटे आरक्षित किये जाने को विधि विरुध बताते हुए याचिका प्रस्तूत की है, वा पंचायती राज अधिनियम के धारा 13(4)(ii), धारा 17, 23, 25, 32 एवं…