यात्री हित में बड़ा निर्णय ; मुख्य ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन का पूरा किराया होगा वापस

नई दिल्ली । मुख्य ट्रेन लेट होने के कारण कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने पर अब आपको रिफंड लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। रेलवे ने ऐसे यात्रियों को राहत देने के लिए टिकट एवं रिफंड के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब मुख्य (पहली) और कनेक्टिंग (अगली या दूसरी) ट्रेनों के लिए अलग-अलग के बजाय एक ही पीएनआर पर टिकट जारी होगा। साथ ही मुख्य ट्रेन लेट होने के कारण कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाने पर कनेक्टिंग ट्रेन की यात्रा के हिस्से का पूरा किराया वापस मिलेगा।यह सुविधा यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर और ई-टिकट दोनों पर मिलेगी, लेकिन इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाने होंगे।

पीआरएस काउंटर से खरीदे गए टिकट के मामले में लेट होने वाली मुख्य ट्रेन की यात्रा जिस स्टेशन पर खत्म होगी उसी स्टेशन के काउंटर पर रिफंड का क्लेम तीन घंटे के भीतर पीआरएस काउंटर पर करना होगा। ई-टिकट के मामले में करंट काउंटर पर तीन घंटे के भीतर मुख्य ट्रेन लेट होने का कारण बताते हुए टीडीआर फाइल करनी होगी।

किसी वजह से करंट काउंटर उपलब्ध न हो अथवा बंद हो तो उस स्थिति में तीन दिन के भीतर उसी स्टेशन पर टीडीआर फाइल की जा सकती है। संबंधित जोन का मुख्य वाणिज्यक प्रबंधक (सीसीएम) या रिफंड आफिस जांच के बाद पूरा रिफंड यात्री के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश जारी करेगा।

अभी तक एक के बाद दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को दोनों ट्रेनों के लिए अलग-अलग पीएनआर से टिकट जारी होते थे। इससे रिफंड क्लेम करने में यात्रियों को परेशानी होती थी। अब दोनों ट्रेनों के लिए एक ही पीएनआर होने से यह दिक्कत समाप्त हो जाएगी।

Related posts

Leave a Comment