जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल से शुरू होने वाले निर्देशन पत्र दाखिले संबंधित दी जानकारी

बिलासपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद आज शाम मंथन सभाकक्ष में प्रेसवार्ता किए । आज के इस प्रेस वार्ता में उन्होंने 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले निर्देशन पत्र दाखिल करने की कार्यवाही के बारे में बताया ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुपालन में 26 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रारूप 1 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित किए जाने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी । उन्होंने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के स्थानों की जानकारी दी ।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने हेतु नाम निर्देशन स्थल से 100 मीटर की परिधि के अंदर अधिकतम 3 वाहन ही ला सकेंगे । रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में एक समय में प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। नाम निर्देशन की कार्यवाही हेतु जनरल अभ्यर्थी को आवश्यक निक्षेप राशि 10000 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति में व्यक्ति को 5000 की राशि जिला कोषालय के समक्ष बनाए गए काउंटर पर जमा करना होगा । अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने से पहले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोलकर खाता क्रमांक की जानकारी देनी होगी तथा खाते के प्रमाण में बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी ।उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के साथ कम से कम 6 फोटोग्राफ्स लाना होगा । अभ्यर्थियों को मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से परिशिष्ट 59 में फोटो युक्त अथवा बिना फोटो युक्त प्राप्त करनी होगी।

निक्षेप राशि जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रारूप में निशुल्क काउंटर से ले सकते हैं । उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे ।निर्देशन पत्र प्राप्त करने का समय सुबह 11:00 से शाम के 3:00 बजे तक रहेगा । उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से ही संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना प्रारंभ हो जाएगी , निर्धारित प्रपत्र में दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन में की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करनी होगी।

फोटोग्राफ्स संबंधित नियम

1. फोटो 3 महीने से पूर्व की अवधि का नहीं होना चाहिए।
2. फोटो की साइज 2×2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
3. चेहरे पर कोई हाव-भाव नहीं होना चाहिए ।
4.फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।
5. सामने से चेहरा पूरा दिखना चाहिए।
6. आंखें खुली होनी चाहिए।
7. फोटो सादे कपड़ों में होनी चाहिए ।
8.फोटो रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हो सकता है।
9. वर्दी पहनकर खींचा हुआ हुआ फोटो तथा टोपी या काला चश्मा पहनकर खिंचवाया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा।

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