ठग भगोड़ा बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा की दोनों याचिका उच्च न्यायालय से खारिज

ठगी व बेईमानी से इकट्ठा किये गए पेसो से सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील लाया था ठग बिल्डर , जो कि काम नही आये। ठग बिल्डर ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि उसके विरुद्ध FIR झूठी गलत है उसे शून्य किया जाए व पुलिस को उसे गिरफ्तार करने से रोक जाए, तखतपुर थाना अपराधक्रमांक 234/15 झूठी व गलत है, लेकिन विद्वान न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने साशन का पक्ष सुनने के बाद ठग बिल्डर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया । ठग बिल्डर हरदीपसिंह खनूजा ने…